अब पंचायत सचिव भर्ती में अनिवार्य होगी CPCT परीक्षा, विभाग ने जारी किया नियमों का मसौदा

मध्यप्रदेश में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के नियम बदलने जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए भर्ती नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अब कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCT) उत्तीर्ण किए बिना कोई भी उम्मीदवार सचिव पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। विभाग एक महीने तक इस ड्राफ्ट पर आपत्तियाँ-सुझाव लेने के बाद इसे अंतिम रूप देगा।
जिले में जितनी ग्राम पंचायतें, उतने ही सचिव
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक:
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प्रत्येक जिले में पंचायत सचिवों का जिला स्तरीय कैडर बनाया जाएगा।
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जिस जिले में जितनी ग्राम पंचायतें होंगी, उसी के अनुसार वहां पर सचिवों की कुल संख्या निर्धारित की जाएगी।
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यह नियम उन सभी कर्मियों पर लागू होगा जो वर्तमान में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हैं।
दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार होंगे अपात्र
नए ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रावधान भी शामिल किया गया है।
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दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति सचिव पद के लिए अयोग्य होंगे।
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यदि तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ है, तो उम्मीदवार सीधे तौर पर पात्रता से बाहर हो जाएगा।
GRA को मिलेगा 50% आरक्षण, 5 वर्ष सेवा जरूरी
ग्राम रोजगार सहायक (GRA) के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने तय किया है कि—
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सचिव के रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद, संबंधित आरक्षित वर्ग में, ग्राम रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे।
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केवल वही GRA इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे जिन्होंने
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कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और
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सचिव पद के लिए तय सभी मानदंड पूरे करते हों।
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इन सभी eligible GRA को चयन प्रक्रिया के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा।
भर्ती होगी जिला स्तर पर, ESB कराएगा परीक्षा
भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार होगी—
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प्रत्येक जिले के CEO (जिला पंचायत) 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले के रिक्त पदों की जानकारी तैयार करेंगे।
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रिक्त पदों का विवरण रोस्टर और कैटेगरी के आधार पर संचालनालय को भेजा जाएगा।
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इसके बाद यह जानकारी कर्मचारी चयन मंडल को भेजी जाएगी, जो सचिव भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा।
सेवा पुस्तिका से लेकर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण
नियमों में बताया गया है कि नियुक्ति के बाद—
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प्रत्येक सचिव की सेवा पुस्तिका,
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व्यक्तिगत सेवा से जुड़े सभी दस्तावेज
जनपद पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएंगे।
CPCT और हिंदी टाइपिंग दोनों अनिवार्य
पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार के पास—
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कम्प्यूटर दक्षता,
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CPCT प्रमाणपत्र,
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और हिंदी टाइपिंग
होना अनिवार्य कर दिया गया है।
