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MP पंचायत सचिव भर्ती: अब CPCT परीक्षा अनिवार्य, विभाग ने जारी किया नए नियमों का मसौदा

पंचायत सचिव भर्ती

अब पंचायत सचिव भर्ती में अनिवार्य होगी CPCT परीक्षा, विभाग ने जारी किया नियमों का मसौदा

मध्यप्रदेश में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के नियम बदलने जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नए भर्ती नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अब कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (CPCT) उत्तीर्ण किए बिना कोई भी उम्मीदवार सचिव पद के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। विभाग एक महीने तक इस ड्राफ्ट पर आपत्तियाँ-सुझाव लेने के बाद इसे अंतिम रूप देगा।


जिले में जितनी ग्राम पंचायतें, उतने ही सचिव

प्रस्तावित नियमों के मुताबिक:


दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार होंगे अपात्र

नए ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रावधान भी शामिल किया गया है।


GRA को मिलेगा 50% आरक्षण, 5 वर्ष सेवा जरूरी

ग्राम रोजगार सहायक (GRA) के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने तय किया है कि—

इन सभी eligible GRA को चयन प्रक्रिया के लिए कर्मचारी चयन मंडल (ESB) द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा।


भर्ती होगी जिला स्तर पर, ESB कराएगा परीक्षा

भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार होगी—


सेवा पुस्तिका से लेकर रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

नियमों में बताया गया है कि नियुक्ति के बाद—


CPCT और हिंदी टाइपिंग दोनों अनिवार्य

पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार के पास—

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